स्पष्टीकरण नोट्स:

(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराधों के संबंध में, पहले कॉलम में दिए गए धारा संख्या के सामने दूसरे और तीसरे कॉलम में दी गई जानकारी केवल धारा के सार का संकेत है।

(2) इस अनुसूची में:
(i) "प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट" और "कोई भी मजिस्ट्रेट" में कार्यकारी मजिस्ट्रेट शामिल नहीं हैं;
(ii) "संज्ञेय" (Cognizable) का अर्थ है "पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है";
(iii) "असंज्ञेय" (Non-cognizable) का अर्थ है "पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता"।

नोट:

यह तालिका भारतीय न्याय संहिता (BNS) की पहली अनुसूची से ली गई है। संपूर्ण और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक दस्तावेज अवश्य देखें।

स्रोत: THE BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 - THE FIRST SCHEDULE (CLASSIFICATION OF OFFENCES)
https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2024-04/250884_2_english_01042024.pdf
Reference: NCRB CyTrain - Schedule BNSS